PM Fasal Beema: Only two days left for registration in crop insurance scheme

PM Fasal Beema:

PM fasal beema : फसल बीमा प्लॉट में नामांकन के लिए महज दो दिन शेष, जानिए किस फसल का कितना भुगतान

PM fasal beema योजना भारत सरकार की एक आक्रामक योजना है जो सामान्य तबाही से उपजे दुर्भाग्य और खतरों की भरपाई करती है। जिसमें ऋणी और गैर-ऋणधारी दोनों किसान अपनी सलाह दी गई उपज को बताए गए क्षेत्र के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। क्षेत्र के पशुपालक इस वर्तमान वर्ष के लिए लगाई गई खरीफ फसलों का संरक्षण 31 जुलाई 2022 तक अलग-अलग बैंकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

बैतूल क्षेत्र की प्राथमिक उपज सोयाबीन के लिए प्रत्येक हेक्टेयर के लिए 800 रुपये, धान के लिए प्रत्येक हेक्टेयर के लिए 600 रुपये (गैर-जलमग्न), धान के लिए प्रत्येक हेक्टेयर के लिए 720 रुपये (सिंचित), मक्का के लिए प्रत्येक हेक्टेयर के लिए 720 रुपये, मक्का के लिए 700 रुपये है। तुअर के लिए प्रति हेक्टेयर, उड़द के लिए 500 रुपये। प्रत्येक हेक्टेयर के लिए और मूंगफली के लिए बीमा भुगतान राशि 700 रुपये निर्धारित की गई है।

किसान ऊपर बताए अनुसार सुरक्षा किस्त राशि का भुगतान करके प्रधान मंत्री फसल बीमा में शामिल होकर फसलों द्वारा देखे जाने वाले खतरों के लिए क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पटवारी ने सोयाबीन, मक्का, अरहर, धान (सिंचित एवं गैर बाढ़) को हल्के स्तर पर तथा ज्वार एवं मूंगफली को तहसील स्तर पर तथा उड़द की फसल क्षेत्र स्तर पर सूचित किया है.

पशुपालकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूचित फसल का बेहतर माप बैंक द्वारा उनकी पटवारी से धीरे-धीरे काटा जाएगा। यदि अघोषित फसलों के लिए बैंक द्वारा बीमा भुगतान राशि काट ली गई है तो पशुपालकों को बैंक से संपर्क कर गलती का निवारण करवाना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक साल पहले से ही विलफुल बना दिया गया है। बताए गए क्षेत्र के गैर-ऋणी किसान अपने व्यक्तिगत बैंक और सार्वजनिक सहायता स्थान और निर्दिष्ट बीमा एजेंसी के प्रतिनिधि के माध्यम से जानबूझकर अपनी फसल की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं।

योजना की सुचारू गतिविधि के लिए, बैंक उन गैर-ऋणधारी पशुपालकों की गारंटी देंगे जिनके पास अलग बैंक कार्यालय में अपनी आरक्षित निधि खाता है। ऐसे में क्षेत्र के सभी पशुपालकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 के लिए अपनी रोपित फसल को संबंधित सहमत और राष्ट्रीयकृत बैंकों तक पहुंचकर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

गैर ऋणी पशुपालकों के लिए अपेक्षित रिकॉर्ड: PM fasal beema

विवरण संरचना (जिसमें रैंचर के सभी व्यक्तिगत और फसल डेटा शामिल हैं), आधार कार्ड का डुप्लिकेट, भूमि लेने की शपथ (किरायेदार किसान की स्थिति में) सबसे हाल की भूमि स्वतंत्रता और अग्रिम बुक की डुप्लिकेट, वित्तीय शेष पासबुक या रिकॉर्ड की डुप्लिकेट ड्रॉपिंग चेक जिसमें IFSC कोड और रिकॉर्ड नंबर संदर्भित है, कृषि या राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा दिया गया रोपण समर्थन।

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