Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023: सरकार दे रही है अंतरजातीय बिबाह करने वाले को 2.5 लाख का इनाम जाने कैसे अभी करे अपना आवेदन
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023:- विवाह को लेकर हमारे समाज में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग अपनी ही जाति में शादी करना पसंद करते हैं और दूसरी जाति के लोगों को खुद से कम समझते हैं। इस सोच को बदलने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। ताकि लोग अंतरजातीय विवाह करें और समाज की सोच में बदलाव आए। आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी ही एक योजना से जुड़ी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
जिसका नाम बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के माध्यम से, अंतर-जातीय विवाह पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना के तहत आवेदन से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा उद्देश्य, लाभ, सुविधाएँ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आदि से संबंधित जानकारी भी आपको इस लेख के माध्यम से मिल जाएगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023
यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ अम्बेडकर योजना भी कहा जाता है। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता 2.5 लाख रुपये होगी। यह योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त राशि विवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा चलाई जाएगी। यदि लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत जानकारी प्रदान की जाती है, तो लाभार्थी से लाभ की राशि वसूल की जाएगी। पहले यह योजना केवल 2 साल के लिए शुरू की गई थी लेकिन अब यह योजना हर साल संचालित की जा रही है।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana आर्थिक सहायता
इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को ₹ 10 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक पूर्व-मुहर रसीद जमा करनी होगी। जिसके बाद उनके बैंक खाते में 1.5 लाख रुपये भेज दिए जाएंगे। यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी। शेष राशि 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट होगी। 3 साल के बाद, फिक्स्ड डिपॉजिट की राशि और उस पर अर्जित ब्याज विवाहित जोड़े को प्रदान किया जाएगा।
जिला और राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिसका मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए विभाग को प्रति विवाह ₹25000 प्रदान किए जाएंगे। ₹25000 की यह राशि अंतरजातीय विवाहित जोड़े को प्रदान की जाएगी। ‘बिहार आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना’ से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Details in Highlights
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2023 |
राज्य | बिहार |
आर्थिक सहायता | 2.5 लाख रुपए |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। ताकि समाज में पिछड़े वर्गों के लिए भी समानता की अवधारणा विकसित की जा सके। बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब पति या पत्नी में से एक पिछड़ी जाति से हो और दूसरा गैर-पिछड़ी जाति से हो। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त राशि से विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे। प्रदेश के नागरिकों के तहत इस योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह बढ़ेंगे, जिससे समाज की सोच में भी बदलाव आएगा।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत प्रोत्साहन
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के तहत अंतरजातीय विवाह के मामले में 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- 10 रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर जमा करने पर 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- ₹100000 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा।
- ₹100000 की यह राशि लाभार्थी को 3 साल बाद ब्याज के साथ प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को आरटीजीएस/आरटीजीएस के माध्यम से लाभ की राशि दी जाएगी। स्थानांतरण एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए पति-पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
- यह योजना वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए एक पायलट योजना के रूप में शुरू की गई थी।
- बिहार अंतरजातीय विवाह योजना वर्ष 2013-14 से संचालित की जा रही है।
- यदि जिला परिषद द्वारा सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाता है, तो इस मामले में सरकार जिला प्रशासन को प्रति अंतरजातीय विवाह ₹25000 प्रदान करेगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना को अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ अम्बेडकर योजना के रूप में भी जाना जाता है।
- इस योजना के माध्यम से, उन विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने अंतर-जातीय विवाह किया है।
- यह वित्तीय सहायता 2.5 लाख रुपये है।
- यह योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- विवाहित जोड़ों को बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि से आर्थिक मदद मिलेगी।
- यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा चलाई जाएगी।
- यदि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कोई गलत जानकारी प्रदान की जाती है, तो लाभार्थी से लाभ की राशि वसूल की जाएगी।
- पहले यह योजना केवल 2 साल के लिए शुरू की गई थी लेकिन अब यह योजना सालाना संचालित की जा रही है।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को पूर्व-मुहर रसीद जमा करना अनिवार्य है।
- इस रसीद को जमा करने के बाद विवाहित जोड़े को 1.5 लाख रुपये की राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- यह राशि RTGS या NEFT के माध्यम से भेजी जाएगी।
- शेष राशि सावधि जमा होगी जो लाभार्थी को ब्याज के साथ 3 साल बाद प्रदान की जाएगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं।
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सम्मानजनक होना चाहिए।
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- विवाहित जोड़े के लिए शादी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है।
- अगर शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी अन्य एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है तो शादीशुदा जोड़े को अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही लिया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 1 साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी की फोटो
- शादी का कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
योजना का लाभ प्राप्त करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
- सरकार इस योजना के तहत कुछ स्थितियों में छूट भी प्रदान कर सकती है।
- इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह के मामले में 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- लाभ राशि RTGS or NEFT. के माध्यम से एक किस्त में लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए पति-पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत आवेदन
- सबसे पहले आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, शादी की तारीख आदि दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस तरह आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
निष्कर्ष –Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023
इस तरह से आप अपना Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |
दोस्तों यह थी आज की Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है
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Source:- Internet
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