Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana | योजना ऑनलाइन आवेदन से विवाह में पैसा मिलेगा

Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana

Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana- मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन से विवाह में पैसा मिलेगा

Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana– यह योजना सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा विकलांगों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इस योजना के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना- इस योजना के पात्र व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिसके बाद प्रोत्साहन राशि संचालनालय समाज सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा सत्यापन के उपरान्त दी जायेगी। उस योजना के लिए पात्रता, ऑनलाइन पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज और अधिक जानकारी के लिए इस पोस्ट को शुरू से अंत तक पढ़ें और आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana- मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना

Article Name Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana | Chief Minister Disabled Marriage Promotion Grant Scheme online application will get money in marriage
Post Date 22-11-2022
Post Type Sarkari Yojana || Government Scheme
Scheme Name ChiefDisabledMarriage Promotion Grant Scheme
Department Directorate of Social Security, Social Welfare Department, Government of Bihar
Official Website Click Here
Who is Eligible? Disabled
Benefits Under this scheme, disabled marriage means if someonemarries a disabled person, by the Bihar government incentive amount of 1 lakh is given anAnd the same disabled person marries another disabled person, then he Rs 2 lakh is given an incentive amount of up to
Apply Mode Online
Scheme Run By Bihar Sarkar

संक्षिप्त जानकारी.. बिहार विकलांग विवाह अनुदान योजना – यह योजना निदेशालय सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा विकलांगों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने हेतु संचालित है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इस योजना के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana– मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना क्या है ?

बिहार विकलांग विवाह अनुदान योजना – यह योजना निदेशालय सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा विकलांगों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इसे अंग्रेजी में मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत विकलांग विवाह अर्थात यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान- तथा यदि वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। जिसके बाद प्रोत्साहन राशि संचालनालय समाज सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा सत्यापन के उपरान्त दी जायेगी

मुख्यमंत्री Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana के लाभ

Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana

मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना- विकलांग विवाह के तहत यदि कोई विकलांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। जिसके बाद प्रोत्साहन राशि संचालनालय समाज सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा सत्यापन के उपरान्त दी जायेगी

Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana- मुख्यमंत्री विकलांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान पात्रता

  • अगजात
  • वर और वधु का कार्ड
  • जमा का प्रमाण पत्र
  • प्रमाण पत्र
  • जमाबंदी का आय प्रमाण पत्र
  • टेम्प्रेट का बैंक पासबुक
  • दोनों की एक साथ शादी की फोटोग्राफ
  • बेरोजगारी का प्रमाण पत्र
  • हेड द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आदि

Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana

इस योजना के लिए दो प्रकार के आवेदन कर सकते हैं, जो निम्नलिखित है-

  • रोशन-इस योजना के तहत दायरा आवेदन करने के लिए अपने प्रखंड विकास भागीदारों से संपर्क करना होगा या प्रखंडों में RTPS काउंटर से भी संपर्क कर सकते हैं। वहां से फॉर्म लेकर आपको फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद ऑफिस के लिए योग्य पाए जाने पर आपको इसका लाभ मिलेगा।
  • ऑनलाइन– इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा
  • अब दिए गए पंजीकरण के पंजीकरण पर क्लिक करके, शामिल निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान ऑनलाइन आवेदन का चयन करना होगा

उसके बाद उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। जिसमें आपको पूरी जानकारी स्टेप द्वारा स्टेप भरनी होगी और फॉर्म को अंतिम रूप से जमा किया जाएगा। जैसे फॉर्म को अंतिम रूप से स्वीकृति देते हैं, तो आपका आवेदन सत्यापन सत्यापन के लिए चला जाता है। जिसके बाद भी वेरीफाई करके लाभ नीचे दिए जाएंगे

Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana ka कब और कैसे मिलेगा पैसा

बिहार विकलांग विवाह अनुदान योजना-इस योजना के तहत अल्प अर्थात लघु विवाह यदि कोई अशक्त से शादी करता है तो उसे बिहार सरकार द्वारा 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और वही असंख्‍य व्‍यक्ति कोई अन्‍य असंख्‍य व्‍यक्‍ति से शादी करता है तो उसे 2 लाख रुपए की प्रोत्‍साहन राशि दी जाती है।

बिहार विकलांग विवाह अनुदान योजना हुई- यह पैसा उनके खाते में भेजा जाता है, जो सरकार तीन साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करती है, जिसके बाद उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की अवधि समाप्त हो जाती है, यह पैसा उनके खाते में जाता है में चला गया। जिसके बाद वे पैसे को अपने निजी उपयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं

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