Bihar Viklang Vivah Yojana 2023: 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता?

Bihar Vaiklang Vivah Yojana 2023

Bihar Viklang Vivah Yojana 2023: 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता?

Bihar Viklang Vivah Yojana 2023:- बिहार सरकार की योजनाएं गरीब लोगों के लिए चलती रहती हैं। इसी तरह की योजना राज्य के विकलांग बेटे-बेटियों की मदद के लिए शुरू की गई है। इस योजना का नाम बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना है। Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 के माध्यम से राज्य के विकलांग पुत्र-पुत्रियों के विवाह हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। Bihar Viklang Vivah Yojana 2023

इस योजना का लाभ राज्य के 40% विकलांग लड़के और लड़कियों को दिया जाएगा। अगर आप भी बिहार राज्य के विकलांग नागरिक हैं और आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। Bihar Viklang Vivah Yojana 2023

Bihar Viklang Vivah Yojana 2023:- Overview

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है। बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के तहत राज्य के हर समुदाय के विकलांग पुरुष और महिलाओं की शादी के लिए बिहार सरकार द्वारा ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Bihar Viklang Vivah Yojana 2023

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के माध्यम से राज्य सरकार दिव्यांगजनों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करेगी। साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में ₹100000 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

योजना का नाम Bihar Viklang Vivah Yojana 2023
शुरू की गमुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा
योजना की घोषणावर्ष 2016 में
लाभार्थीबिहार राज्य के दिव्यांग लड़का एवं लड़की
उद्देश्यशादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
विभागसमाज कल्याण विभाग बिहा
प्रोत्साहन राशि1 लाख रुपए
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन

Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 का उद्देश्य

Bihar Viklang Vivah Yojana 2023
Bihar Vaiklang Vivah Yojana 2023

हम सभी विकलांग व्यक्तियों की कठिनाइयों से अवगत हैं। इसके साथ ही दिव्यांग नागरिकों के विवाह में भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आर्थिक तंगी के चलते विकलांग नागरिकों की शादी नहीं हो पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 की शुरुआत की गई है ताकि इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों के विवाह के लिए ₹100000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके। विकलांग लड़के या लड़की के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान कर अन्य विकलांग नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। केवल राज्य सरकार द्वारा 40% से अधिक विकलांगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 के लाभ और विशेषताएं

  • बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • राज्य के विकलांग लड़के और लड़की की शादी के लिए बिहार सरकार द्वारा ₹100000 की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस राशि के माध्यम से दिव्यांग नागरिक विवाह कर सकेंगे।
  • दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के लिए दिव्यांग दंपत्ति 2 वर्ष के भीतर विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
  • बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विकलांगों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान किया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ मिलने से राज्य के विकलांग आत्मनिर्भर बनेंगे।

Bihar Viklang Vivah Yojana 2023 की तैयारी

  • आवेदन करने वाले विकलांग नागरिक के लिए केवल बिहार राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • विकलांग नागरिक के लिए अपना खाता होना अनिवार्य है।
  • पति-पत्नी दोनों के विकलांग होने की स्थिति में दंपत्ति का संयुक्त खाता होना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने वाले दंपत्ति में पति-पत्नी दोनों की विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाला जोड़ा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य विवाह योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • पुनर्विवाह अर्थात दूसरी या तीसरी शादी के लिए दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना लागू नहीं होगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए सभी विकलांग उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेज भरने होंगे जो इस प्रकार हैं।

  • दिव्यांग आधार कार्ड: डिवाइन बीइंग आधार कार्ड
  • पैन कार्ड: पैन कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक: बैंक खाता पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र: आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र: जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र : निवास प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग सर्टिफिकेट: डिवाइन बीइंग प्रूफ सर्टिफिकेट
  • वर्तमान मोबाइल नंबर: वर्तमान मोबाइल नंबर

इसके बाद आपको सभी आवश्यक सूचनाओं को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा।

सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को इस आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। इसके बाद आपको इस आवेदन पत्र को अपनी जिले के सामाजिक सुरक्षा कोष के कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। आवेदन फार्म प्रमाण होने के बाद यदि आपके आवेदन फॉर्म में कुछ सही पाया जाता है तो बिहार राज्य सरकार आपकी जवाबदेही में राशि स्वीकृत कर देगी।

इस प्रकार आपको बिहार दिवस विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा।

संक्षेप (सारांश)

इस लेख में मैंने अपने सभी बिहार राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं को न केवल बिहार संकुचित विवाह योजना के बारे में बताया बल्कि हमने आपको इसकी संपूर्ण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की ताकि आप सभी युवा इस योजना में बिना किसी समस्या के आवेदन कर सकें। और इस योजना का लाभ कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह लेख बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस लेख को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न Bihar Viklang Vivah Yojana 2023

बिहार अंक विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
बिहार दिवस विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार राज्य करने वाले दिव्यांगों के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के दिन लोगों को शादी की तरह बढ़ावा देना है। जिसके तहत पुरुष और महिला के संबंध के लिए बिहार सरकार की ओर से 50000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

बिहार अंक विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
यदि आप बिहार दिनांक विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर बिहार संख्या विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पंजीकरण करना होगा।

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