Driving licence New Rule: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए खुशखबरी, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में किया बदलाव, जल्द देखें.

Driving licence New Rule: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए खुशखबरी, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में किया बदलाव, जल्द देखें.

Driving licence New Rule- दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनवाने के नियमों में संशोधन किया है. अब आप अपना लर्निंग लाइसेंस कहां से बनवाएंगे, आपको उसी जिले में ही अपना परमिट बनवाना होगा। इसका मतलब यह है कि दूसरे जिले में अस्थाई लाइसेंस बनवाने के नियम समाप्त हो चुके हैं। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के परिवहन विभाग के अधिकारियों को पत्र भेज दिया है.

Driving licence New Rule
Driving licence New Rule

जिसमें बताया गया है कि सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करें ताकि लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अस्थाई लाइसेंस बनाने का विकल्प उपलब्ध न हो। जहां ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है, वहां से लर्निंग लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, जबकि अन्य जिलों में बिना किसी टेस्ट के अस्थायी लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। इसके चलते जिन लोगों ने ड्राइविंग नहीं सीखी है उन्हें लाइसेंस मिल जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस नया नियम

विभाग ने जिलों के डीटीओ और एमबीआई को एक पत्र के माध्यम से कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से कई सड़क सुरक्षा पहल की जा रही हैं। हादसे की मुख्य वजह चालकों को पूरी ट्रेनिंग के जरिए प्रशिक्षित नहीं करना है।

ऐसी घटनाओं को देखते हुए सभी जिलों में मोटर लाईन प्रशिक्षण संस्थान निःशुल्क खोलने के आदेश दिये गये। इसके अलावा यह भी कहा गया कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले ड्राइविंग स्कूल को नोटिस भेजकर उसे बंद करने की गुहार लगाई जाए,Driving licence New Rule

राजधानी पटना में 3 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन के विकल्प और ऑनलाइन टेस्ट स्टॉल भी बुक किए गए थे, जिससे लर्निंग लाइसेंस के हजारों आवेदन अन्य जिलों में जाकर अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन किए थे. इसके लिए 2300 रुपये का चालान काटना पड़ता है, एक स्टॉल बुक करने के लिए 50 रुपये अलग से देने पड़ते हैं, जिससे हजारों आवेदकों के अस्थायी लाइसेंस अटके हुए हैं.

ड्राइविंग टेस्ट की अब आवश्यकता नहीं है

सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के मुताबिक अब आपको आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई किया है, ये नियम इसी महीने से लागू हो गए हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आपके पास अपना आईडी (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली का बिल) होना चाहिए।
  • आवेदक के पास उसकी दो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए
  • आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
  • 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए।
  • जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।

Source:- Internet

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rajput के बारे में
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rajput सब एडिटर (इंटरनेशनल डेस्क) bestrojgar (bestrojgar.com). पत्रकारिता का अनुभव 1.5 साल. अमर उजाला से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद bestrojgari.com में नई पारी का आगाज किया है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खबरों के लेखन में दिलचस्पी.
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