Income Tax Department:- इनकम टैक्स पर लग रहा है 10 हजार रुपये का जुर्माना, चेक करें अपना नाम.

Income Tax Department: इनकम टैक्स पर लग रहा है 10 हजार रुपये का जुर्माना, चेक करें अपना नाम.

Income Tax Department: इनकम टैक्स पर लग रहा है 10 हजार रुपये का जुर्माना, चेक करें अपना नाम.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट: अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड संख्या से लिंक करने की सलाह दी जाती है।

यदि आप इस समय सीमा से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी किया जा सकता है। इसके साथ ही पैन को आधार से लिंक कराने के लिए भी आपको 1,000 रुपये देने होंगे। Income Tax Department

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि “सीबीडीटी ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया है। आप आधार को पैन से 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। यदि इसे 30 जून तक लिंक नहीं किया गया है 2023 से 500 रुपये की जगह अधिक जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई 2023 को या उसके बाद आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

1000 रुपये देकर 10,000 रुपये के जुर्माने से बचें:

आप 1000 रुपये का चालान जमा करके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) 30 जून 2022 से लेट फीस ले रहा है। आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनके पैन कार्ड एक अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे।

इस तरह लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना:

Income Tax Department
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अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आप इसका इस्तेमाल म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल कहीं दस्तावेज के तौर पर करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। आपको बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत आयकर विभाग आपसे 10,000 रुपये की वसूली कर सकता है। Income Tax Department

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इस आसान तरीके से लिंक करें पैन कार्ड:Income Tax Department

  • आप घर बैठे ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।
  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • यहां आप पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं।
  • इसके बाद आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। जैसे अपना नाम और जन्म तिथि।
  • अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि के रूप में 1985 ही लिखा है तो बॉक्स में दाहिना निशान लगाएं।
  • सत्यापित करने के लिए कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • इसके बाद आपको “लिंक आधार” लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
  • आपका पैसा अटक सकता है
  • 5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना आप कहीं से भी नहीं खरीद पाएंगे।
  • किसी भी बैंक में 50 हजार रुपये से अधिक जमा या निकासी नहीं कर सकेंगे।
  • अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है तो आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपका टीडीएस भी डूब सकता है।
    म्युचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करते समय दिक्कत हो सकती है।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी दिक्कतें आएंगी।
rajput के बारे में
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rajput सब एडिटर (इंटरनेशनल डेस्क) bestrojgar (bestrojgar.com). पत्रकारिता का अनुभव 1.5 साल. अमर उजाला से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद bestrojgari.com में नई पारी का आगाज किया है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खबरों के लेखन में दिलचस्पी.
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