Kisan Karj Mafi Yojana: जैसा की आप सब जानते होंगे की कर्ज में डूबे देशभर के लाखों किसानों के लिए Kisan Karj Mafi Yojana बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अलग अलग राज्य की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी योजना की शुरुआत किया है। जिससे किसानों के 50 हज़ार से 1 लाख रुपये तक के कर्ज माफ किया जाएगा। यह योजना पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित अन्य कई राज्यों में किसानों की लाभ के लिए लागू किया जा चूका है। Kisan Karj Mafi Yojana
राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को बकाया अल्पकालीन ऋण को लेकर एक मुश्त समझौता योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत किसानों के लिए गए ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दिया जा रहा है। राज्य के किसान 30 जून 2022 तक अपना पुराना कर्ज चुकाकर एक मुश्त समझौता योजना का लाभ उठा पाएंगे।
राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू किया था। इस योजना के तहत किसानों द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने पर सरकार ब्याज में छूट दिया जा रहा है। इस संबंध में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 30 जून, 2022 तक वर्ष 2021-22 की एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकेंगे।
योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया जा चूका है। इसके अलावा ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दिया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में वारिसान को केवल बकाया मूलधन जमा कराना पड़ेगा।
अब तक 1946 ऋणी किसानों को 12.06 करोड़ रुपए की राहत योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि योजना अभी चल रही है। राजस्थान के ऐसे किसान जिन्होंने सहकारी भूमि विकास बैंक से लोन लिया गया है वह किसान एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकेंगे। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण एक जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुकी है, ऐसे किसान 30 जून, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकेंगे। Kisan Karj Mafi Yojana
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एकमुश्त समझौता योजना-2020 के तहत अवधिपार होने की दिनांक से ऋण राशि चुकाने की दिनांक तक स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 8 प्रतिशत ब्याज दर जो भी कम हो पर साधारण दर से ब्याज वसूल किया जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण के दौर में किसानों को राहत देने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं व जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से कृषि व अकृषि ऋण प्राप्त अवधिपार किसान 30 जून 2022 से पूर्व अपनी नजदीकी बैंक शाखा व ग्राम सेवा सहकारी समिति में संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकेंगे।
कृषि व अकृषि ऋण प्राप्त ऐसे सदस्य किसान जो 30 जून 2016 को अवधिपार हो गए थे व 31 मार्च 2020 को डिफाल्टर श्रेणी (एनपीए) में वर्गीकृत हैं योजनांतर्गत पात्र समझे जा सकेंगे। योजना में ऐसे ऋण प्रकरण जो 31 मार्च 2017 को अवधिपार हो चुके हैं व उसके बाद नियमित नहीं हो पाए हैं, ऐसे ऋण प्रकरणों को भी इस योजना में शामिल किया जा सकेगा।
मृत्यु होने वाले किसानों के परिजनों को मिलेगी राहत ऐसे ऋणी किसान जिनकी मृत्यु 31 मार्च 2020 से पूर्व हो चुकी है, ऐसे मामलों में अवधिपार होने की दिनांक से मृत्यु होने की तिथि तक 8 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर जो भी कम हो साधारण ब्याज की दर से ब्याज वसूल किया जा सकेगा व मृत्यु की दिनांक से समझौता दिनांक तक का सूद दंडनीय ब्याज आदि वसूल नहीं किया जा पायेगा। Kisan Karj Mafi Yojana
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