New Income Tax slab 2023-24 न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स की दरें
New Income Tax slab 2023-24:- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2023 के बजट की घोषणा की गई। इनकम टैक्स का नया स्लैब जारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर दायरे के विस्तार की घोषणा की। अब इनकम टैक्स ब्रैकेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। अब नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 7 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा.
अब कितनी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा। नए टैक्स स्लैब के तहत 7 लाख से ऊपर और 9 लाख तक की आय पर 10 फीसदी तक टैक्स लगेगा. नए इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम के तहत 12 लाख से ऊपर और 15 लाख तक की आय पर 20% तक टैक्स लगेगा. और अगर आय 15 लाख से ऊपर है तो 30% तक टैक्स लगेगा।
New Income Tax slab 2023-24
- 0 से 25 हजार 0%
- 25 से 57 हजार तक 0% तक
- 58 से 75 हजार तक 5%
- 75 से 1 लाख 10%
- 1 लाख से 1.25 लाख 20%
- 1.25 लाख से ऊपर 30%
वार्षिक आय के आधार पर नई कर स्लैब दरें
7 लाख से ऊपर और 9 लाख तक की आय पर 10% तक टैक्स लगेगा। नए इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम के तहत 12 लाख से ऊपर और 15 लाख तक की आय पर 20% तक टैक्स लगेगा. और अगर आय 15 लाख से ऊपर है तो 30% तक टैक्स लगेगा।
नए आयकर स्लैब की मुख्य विशेषताएं – कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। 7 लाख सालाना आय वाले व्यक्ति को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. उच्च कर दर को 42.74 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस नए टैक्स स्लैब के अनुसार, ₹500000 या अधिक वार्षिक आय वाले 15 पॉइंट वेतनभोगी व्यक्ति को ₹52,500 का लाभ मिलेगा।
इस आसान तरीके से लिंक करें पैन कार्ड: New Income Tax slab 2023-24t
- आप घर बैठे ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- यहां आप पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। जैसे अपना नाम और जन्म तिथि।
- अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि के रूप में 1985 ही लिखा है तो बॉक्स में दाहिना निशान लगाएं।
- सत्यापित करने के लिए कैप्चा कोड दर्ज करें।
- इसके बाद आपको “लिंक आधार” लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
- आपका पैसा अटक सकता है
- 5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना आप कहीं से भी नहीं खरीद पाएंगे।
- किसी भी बैंक में 50 हजार रुपये से अधिक जमा या निकासी नहीं कर सकेंगे।
- अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है तो आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपका टीडीएस भी डूब सकता है।
- म्युचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करते समय दिक्कत हो सकती है।
- सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी दिक्कतें आएंगी।
1000 रुपये देकर 10,000 रुपये के जुर्माने से बचें: New Income Tax slab 2023-24
आप 1000 रुपये का चालान जमा करके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) 30 जून 2022 से लेट फीस ले रहा है। आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनके पैन कार्ड एक अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे।
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आप इसका इस्तेमाल म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल कहीं दस्तावेज के तौर पर करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। आपको बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत आयकर विभाग आपसे 10,000 रुपये की वसूली कर सकता है। Income Tax Department
Source:- Internet
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