Property Registration New Rule 2024: जमीन खरीदते समय करें ये काम, नहीं तो रद्द हो जाएगी रजिस्ट्री

Property Registration New Rule 2024: जमीन खरीदते समय करें ये काम, नहीं तो रद्द हो जाएगी रजिस्ट्री

Property Registration New Rule:- उन्हें लगता है कि अब वे उस संपत्ति के मालिक बन गये हैं जबकि ऐसा नहीं है. आपके सामने अभी भी कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिसके कारण जमीन की रजिस्ट्री रद्द हो सकती है।

Property Registration New Rule
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जमीन खरीदते समय कर लें ये काम, नहीं तो रद्द हो जाएगी रजिस्ट्री! एग्रो हरियाणा, नई दिल्ली अक्सर देखा जाता है कि एक बार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाने के बाद लोग निश्चिंत हो जाते हैं और मान लेते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी।

उन्हें लगता है कि अब वे उस संपत्ति के मालिक बन गये हैं जबकि ऐसा नहीं है. आपके सामने अभी भी कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिसके कारण जमीन की रजिस्ट्री रद्द हो सकती है।

अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल, संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के बाद भी तय समय के भीतर कराई गई रजिस्ट्री पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आपत्ति दर्ज कराने वाले संपत्ति बेचने वाले के रिश्तेदार, रिश्तेदार या पार्टनर हो सकते हैं.

आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपत्ति दाखिल करने के क्या प्रावधान हैं और रजिस्ट्री कब और कैसे रद्द की जा सकती है। आपको बता दें कि रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी बेचने वाले को सूचना भेजी जाती है.

उन्हें सूचित किया जाता है कि अमुक व्यक्ति के नाम पर एक बैनामा किया गया है और यदि आपको इस संबंध में कोई आपत्ति है तो आप इसे दर्ज करा सकते हैं। विभिन्न राज्यों ने आपत्तियां दाखिल करने के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित की है।

देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 90 दिनों की अवधि तय की गई है और इस अवधि के दौरान किसी भी समय तहसीलदार के कार्यालय में आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।

वहीं, अगर संपत्ति बेचने वाले को उस संपत्ति की पूरी कीमत नहीं मिली है तो वह व्यक्ति अपनी आपत्ति दाखिल कर उसे दाखिल करने से रोक सकता है और ऐसी स्थिति में संपत्ति की रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी.

हालांकि, आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर मामलों में आपत्ति संपत्ति बेचने वाले के रिश्तेदारों या साझेदारों की ओर से दायर की जाती है।

इसके अलावा कई बार खरीदार द्वारा संपत्ति के मालिक को पोस्ट डेटेड चेक दिया जाता है और अगर वह चेक क्लीयर नहीं होता है तो वह आपत्ति दाखिल कर रिजेक्शन रुकवा सकता है।

वहीं, यह भी देखा गया है कि अधिक पैसों के लालच में संपत्ति के मालिक ने आपत्ति दर्ज कराकर रजिस्ट्री रुकवा दी और खरीदार से अधिक पैसे लेने का दबाव भी बनाया।

उचित आपत्ति होने पर तहसीलदार के कार्यालय में कार्रवाई की जाती है और सब कुछ सही पाए जाने पर इसे राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में खरीदार के नाम पर दर्ज कर दिया जाता है।

संपत्ति रजिस्ट्री नियम: जमीन खरीदते समय करें ये काम, नहीं तो रद्द हो जाएगी रजिस्ट्री

उन्हें लगता है कि अब वे उस संपत्ति के मालिक बन गये हैं जबकि ऐसा नहीं है. आपके सामने अभी भी कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिसके कारण जमीन की रजिस्ट्री रद्द हो सकती है।

जमीन खरीदते समय कर लें ये काम, नहीं तो रद्द हो जाएगी रजिस्ट्री!

एग्रो हरियाणा, नई दिल्ली अक्सर देखा जाता है कि एक बार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाने के बाद लोग निश्चिंत हो जाते हैं और मान लेते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी।

उन्हें लगता है कि अब वे उस संपत्ति के मालिक बन गये हैं जबकि ऐसा नहीं है. आपके सामने अभी भी कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिसके कारण जमीन की रजिस्ट्री रद्द हो सकती है।

अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल, संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के बाद भी तय समय के भीतर कराई गई रजिस्ट्री पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आपत्ति दर्ज कराने वाले संपत्ति बेचने वाले के रिश्तेदार, रिश्तेदार या पार्टनर हो सकते हैं.

अलग-अलग राज्य आपत्तियां दाखिल करने के लिए अलग-अलग अवधि तय करते हैं

आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपत्ति दाखिल करने के क्या प्रावधान हैं और रजिस्ट्री कब और कैसे रद्द की जा सकती है। आपको बता दें कि रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी बेचने वाले को सूचना भेजी जाती है.

उन्हें सूचित किया जाता है कि अमुक व्यक्ति के नाम पर एक बैनामा किया गया है और यदि आपको इस संबंध में कोई आपत्ति है तो आप इसे दर्ज करा सकते हैं। विभिन्न राज्यों ने आपत्तियां दाखिल करने के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित की है।

देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 90 दिनों की अवधि तय की गई है और इस अवधि के दौरान किसी भी समय तहसीलदार के कार्यालय में आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।

वहीं, अगर संपत्ति बेचने वाले को उस संपत्ति की पूरी कीमत नहीं मिली है तो वह व्यक्ति अपनी आपत्ति दाखिल कर उसे दाखिल करने से रोक सकता है और ऐसी स्थिति में संपत्ति की रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी.

हालांकि, आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर मामलों में आपत्ति संपत्ति बेचने वाले के रिश्तेदारों या साझेदारों की ओर से दायर की जाती है।

इसके अलावा कई बार खरीदार द्वारा संपत्ति के मालिक को पोस्ट डेटेड चेक दिया जाता है और अगर वह चेक क्लीयर नहीं होता है तो वह आपत्ति दाखिल कर रिजेक्शन रुकवा सकता है।

निष्कर्ष – Property Registration New Rule

इस तरह से आप अपना Property Registration New Rule में आवेदन कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |

दोस्तों यह थी आज की Property Registration New Rule के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको Property Registration New Rule , इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है |

ताकि आपके Property Registration New Rule से जुडी जितने भी सारे सवालो है, उन सारे सवालो का जवाब इस आर्टिकल में मिल सके |

तो दोस्तों कैसी लगी आज की यह जानकारी, आप हमें Comment box में बताना ना भूले, और यदि इस आर्टिकल से जुडी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरुर बताएं |

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Source:- Internet

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rajput के बारे में
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rajput सब एडिटर (इंटरनेशनल डेस्क) bestrojgar (bestrojgar.com). पत्रकारिता का अनुभव 1.5 साल. अमर उजाला से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद bestrojgari.com में नई पारी का आगाज किया है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खबरों के लेखन में दिलचस्पी.
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