RBI News 2023 : ATM कार्ड में इस चीज़ के चलते बैंकों पर लगा लाखो का जुर्माना, ATM Use करने वाले जरूर जानें
RBI News 2023 : Reserve Bank of India (RBI) ने SVC Co-operative Bank Ltd. पर 3.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI के नियमों का उल्लंघन करते हुए बैंक ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) में ATM cards पर सालाना मेंटेनेंस चार्ज लगाया है।
RBI ने 31 मार्च, 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की, जिसमें अन्य विवरणों के अलावा, बैंक ने मूल बचत बैंक खाते पर ATM cards पर स्वचालित सुरक्षा शुल्क लगाया था।
इस वजह से लगा जुर्माना
31 मार्च, 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में RBI द्वारा किए गए निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित जांच से पता चला कि बैंक ने मूल बचत बैंक खाते में ATM cards के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क लगाया था।
बाद में बैंक को नोटिस भेजकर पूछा गया कि RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाएगा। Reserve Bank of India (RBI) ने नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद कहा कि बैंक पर RBI के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप साबित हुआ है और इसलिए बैंक पर जुर्माना लगाना अनिवार्य है।
RBI ने कहा कि यह कदम नियामकीय अनुपालन की कमी पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को कम करना नहीं है।
इसके बाद बैंक को नोटिस जारी कर पूछा गया कि RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक पर RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप साबित हो गया था और जुर्माना लगाना अनुचित हो गया था।
RBI के बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।
RBI का फैसला: ATM से खत्म हुए पैसे तो बैंकों को भरना होगा जुर्माना
RBI ने समय पर ATM में पैसे जमा नहीं करने पर बैंकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इस कदम से ATM में कैश की कमी के कारण लोगों को होने वाली परेशानी दूर हो सकती है। RBI ने कहा है कि अगर एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा ATM में कैश नहीं रहता है तो संबंधित बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इस संबंध में जारी परिपत्र में रिजर्व बैंक ने कहा कि ATM में नकदी नहीं डालने पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो। अगर किसी ATM में महीने में 10 घंटे से ज्यादा कैश नहीं होता है तो संबंधित बैंक को प्रति ATM 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
RBI ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बैंक या व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि ATM में समय पर कैश डाला जाए और लोगों को परेशानी न हो। व्हाइट लेबल ATM के मामले में, संबंधित ATM में नकदी की आपूर्ति को पूरा करने वाले बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। व्हाइट लेबल ATM गैर-बैंक कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं।
निष्कर्ष –RBI News 2023
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Source:- Internet
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