जैसा की आप साबको पता होगा UP Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत योगी आदित्य नाथ जी ने केंद्र सरकार के सहयोग से किया गया है, इस योजना के तहत यूपी की निराश्रित विधवाओं को प्रति माह 500 रुपये की पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। जिससे विधवा महिलाएं अपना जीवन सही तरीके से जी पाए।
प्रिय दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस लेख को अंत तक विस्तार से पढ़ें और इस योजना का लाभ उठान्ने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले है।
विधवा पेंशन योजना के तहत यूपी सरकार की ओर से सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाता है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी ऑनलाइन आवेदन करें। महिलाओं के कल्याण और सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर योजनाएं चलाई जाती हैं।
इन्हीं में से एक है “पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन योजना या सहायता अनुदान”। विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दिया जाता है। यह राशि विधवा महिला के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। UP Vidhwa Pension Yojana
UP Vidhwa Pension Yojana – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना |
संस्था का नाम | समाज कल्याण विभाग |
लॉन्च किया गया | UP समाज कल्याण विभाग द्वारा |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
UP Vidhwa Pension Yojana लेटेस्ट अपडेट
उत्तरप्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन देने की तैयारी कर चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस(1 अक्तूबर) के अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन की दूसरी तिमाही की किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में आनलाइन भेजी गई थी। समाज कल्याण निदेशालय में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री कम्प्यूटर का बटन दबाकर 55,61000 लाभार्थीयो के बैंक खातों में यह राशि हस्तांतरित किया जायेगा। हर माह 500 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से 1500 रुपये की राशि हर लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा।
विधवाओं के लिए पेंशन योजना
यूपी सरकार ने विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए “विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना” शुरू की है ताकि वे भी अपनी आजीविका जी पाए। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को प्रदान कराया जाता है। इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जिनके पति की मृत्यु किसी कारणवश हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार इन महिलाओं को हर महीने 500 रुपये पेंशन के तौर पर देगी ताकि ये सभी महिलाएं अपना जीवन अच्छे से जी पाए।
यूपी विधवा पेंशन योजना पात्रता
यहां हम आपको विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने वालों की पात्रता के बारे में बताएंगे। जो महिलाएं इन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वे इस योजना के लिए पात्र होंगी और उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
- आवेदक महिला को स्थायी रूप से केवल उत्तर प्रदेश राज्य में ही रहना जरुरी है।
- पति की मृत्यु के बाद निर्धन महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष होनी आवश्यक है।
- योजनान्तर्गत आवेदनकर्ता की निर्धन महिला के बच्चे अवयस्क हैं ।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली निर्धन महिलाएं इस योजना की पात्र होती है।
- महिला ने दोबारा शादी नहीं की है या महिला को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जायेगा।
UP विधवा पेंशन आवश्यक दस्तावेज document of up vidhwa pention yojana
- आधार कार्ड होना
- राशन कार्ड, होना
- मतदाता कार्ड होना
- आय प्रमाणपत्र होना
- बैंक खाते की पासबुक होना .
- जन्म प्रमाण पत्र होना
- चालू मोबाइल नंबर होना
- पासपोर्ट साइज़ फोटो होना
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र होना
- निवास प्रमाण (डोमिसाइल) होना
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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म कैसे भरें?–How To Apply Vidhwa Pention Form
यदि आप यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और इस योजना के लिए आवेदन करना चाह रहे है तोह तो आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे। यहां हम आपको कुछ आसान स्टेप्स के जरिए स्कीम के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया के बारे में बताने वाले है। आप हमारे द्वारा दी गई आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए आप हमारे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकेंगे।
स्टेप 1: सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
स्टेप 2: इसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। यहां आपको योजना से जुड़ी हर तरह की जानकारी दिया जाएगा
स्टेप 3: इसके बाद होम पेज पर आपको निर्धन महिला पेंशन विकल्प का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा।
स्टेप 4: इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको Apply online के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा।
स्टेप 5: इसके बाद आपको यहां न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा।
स्टेप 6: इसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्कीम अप्लाई आवेदन फॉर्म खुल कार आ जायेगा।
स्टेप 7: अब आप फॉर्म में दिए गए सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। सबसे पहले, आपको फॉर्म में अपना व्यक्तिगत डेटा भरना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म में बैंक डिटेल्स भरनी पड़ेगी। फिर आपको फॉर्म में अपनी आय की जानकारी भरनी पड़ेगी।
स्टेप 8: पति के मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा | उसके बाद, आपको फॉर्म में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भरनी पड़ेगा। अब आपको फॉर्म में पति की मौत की तारीख भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपको पति का डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा।
स्टेप 9: कैप्चा कोड दर्ज करें और सेव विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा
सभी जानकारियों को पूरा और वेरीफाई करने के बाद आपको दिए गए सेव ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन सूची
उत्तर प्रदेश विधवा महिला पेंशनभोगी सूची की जानकारी आप ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आपको यूनिफाइड पोर्टल फॉर सोशल पेंशन पर जाना पड़ेगा। इसके बाद महिला पेंशन में जाएं और उसके बाद पेंशनभोगियों की सूची पर क्लिक करना होगा। अब जिला >> विकास खंड >> ग्राम पंचायत का चयन करें और सेवानिवृत्त सूची में अपना नाम चिह्नित कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्थिति
आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद, आप उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए आपको बेघर महिला पेंशन >>आवेदक लॉग इन पर क्लिक करना पड़ेगा। आपने विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म भरकर लॉगिन आईडी प्राप्त की जाएगी।
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