Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023| योजना के तहत आपको पूरे 2.50 लाख रुपये मिलेंगे
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023: जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं। सरकार द्वारा ऐसी योजनाएँ चलाई जाती हैं जिनके माध्यम से जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जाता है। हमारे देश में जातिगत भेदभाव अभी भी प्रचलित है। आज भी लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं और दूसरी जाति के लोगों को अपने से नीचा समझते हैं।
इसी सोच को बदलने के लिए सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नाम से योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है ?
बिहार सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना को अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए अम्बेडकर योजना के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि 2.5 लाख रुपये होगी।
इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा और जातिगत भेदभाव समाप्त होगा। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन अध्यक्ष करेंगे. यदि कोई लाभार्थी गलत सूचना देकर इस योजना का लाभ लेता है तो उससे लाभ की राशि वापस ले ली जायेगी। यह योजना शुरू में 2 साल के लिए शुरू की गई थी लेकिन अब यह योजना हर साल संचालित की जाती है।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को प्री स्टाम्प पैड रसीद, ₹10 का नोट न्यायिक स्टाम्प पेपर पर जमा कराना होगा। इस कार्य के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में डेढ़ लाख रुपए भेजे जाएंगे। यह सहायता राशि लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी और शेष राशि में से 3 वर्ष के लिए सावधि जमा की जाएगी।
3 वर्ष के उपरान्त शेष राशि उस पर अर्जित ब्याज सहित विवाहित जोड़े को दी जायेगी तथा अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा सामूहिक अंतर्जातीय विवाह भी कराये जायेंगे, जिसका मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा. . , सामूहिक विवाह कराने वाले विभाग को ₹25000 प्रति विवाह दिया जाएगा। ₹25000 की यह राशि अंतर्जातीय विवाहित जोड़े को प्रदान की जाएगी।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का अवलोकन
योजना का नाम | Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 |
किसने आरंभ की बिहार सरकार लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
साल | 2022 |
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 का उद्देश्य
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से जातिगत भेदभाव को कम किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़े में से एक पिछड़ी जाति और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता राशि से विवाहित जोड़े को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना के माध्यम से समाज की सोच में बदलाव आएगा और अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि होगी।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 के लाभ और विशेषताएं
यह योजना बिहार सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
- अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि अंतर्जातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़े को ही प्रदान की जाएगी।
- सहायता राशि प्राप्त करने के लिए हितग्राही को पूर्व मुहर लगी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रसीद जमा करने के बाद विवाहित जोड़े को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
- प्रदान की जाने वाली सहायता राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 1.5 लाख रुपये रसीद जमा करने के बाद दिए जाएंगे और शेष राशि सावधि जमा होगी, जो उन्हें 3 साल बाद ब्याज सहित दी जाएगी।
- यह योजना प्रतिवर्ष संचालित की जा रही है।
- यदि कोई लाभार्थी गलत सूचना के माध्यम से लाभ प्राप्त करता है तो लाभ की राशि वापस ले ली जायेगी।
- योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष करेंगे।
- के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाएगाचाहिए।
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़ों को शादी का एक एफिडेविट भी सागर करवाना होगा।
- यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अलावा किसी और अधिनियम से पंजीकृत है तो विवाह जोड़ों को इसके लिए अलग से अकाउंट खाता करवाना होगा।
- केवल पहली शादी के लिए ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- विवाह होने के 1 वर्ष के अंदर इस योजना में आवेदन करने के बाद ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी का संयुक्त खाता होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज:- Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार फोटो
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मेरीज
- शादी की तस्वीर
- शादी का कार्ड
- राशन कार्ड
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 के तहत आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा।
इसके बाद आपको फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, विवाह की तिथि आदि विवरण दर्ज करना होगा।
पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों को इस फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा और इस फॉर्म को संबंधित विभाग ब्लाक जमा करवा देगा।
इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से कर लेंगे।
Source:- internet
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