Government New Leave Policy 2024 : कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नए नियम जारी, अब इसे ज्यादा नहीं मिलेगी छुटि्टयां

Government New Leave Policy 2024 : कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नए नियम जारी, अब इसे ज्यादा नहीं मिलेगी छुटि्टयां

Government New Leave Policy : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों को लेकर नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब कर्मचारियों को ज्यादा छुट्टियों का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं….

bestrojgar, New Delhi :केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को अंगदान के लिए 42 दिन का आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया है। बड़ी सर्जरी के बाद ठीक होने में लगने वाले समय को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वर्तमान में इस तरह के 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान था।

क्या है नया नियम-

  • कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है- दान करने वाले व्यक्ति के अंग को निकालने के लिए एक बड़ी सर्जरी की जरूरत होती है। इस वजह से डोनर को ठीक होने में समय लगता है। यही वजह है कि छुट्टी की अवधि घटाकर 42 दिन कर दी गई है।
  • इसमें अस्पताल में बिताया गया समय और उसके बाद की अवधि शामिल है। आदेश में कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश की अधिकतम अवधि 42 दिन होगी, भले ही दाता के अंग को निकालने के लिए किस प्रकार की सर्जरी की जाए।
  • डॉक्टर की सलाह जरूरी: अस्पताल में भर्ती होने के दिन से एक बार विशेष आकस्मिक अवकाश आमतौर पर लिया जाएगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर सरकारी पंजीकृत डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि इलाज कर रहे सरकारी पंजीकृत डॉक्टर की सलाह पर छुट्टी को अलग करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • आकस्मिक अवकाश अन्य छुट्टियों के साथ संयोजन में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन सर्जरी की जटिलता से संबंधित असाधारण परिस्थितियों में, सरकारी पंजीकृत डॉक्टर की सलाह पर इस नियम से छूट दी जाएगी
Government New Leave Policy
Government New Leave Policy

मिलेगी 42 दिन की छुट्टी

अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी कोई अंगदान करता है तो उसे 42 दिन के स्पेशल कैजुअल लीव की सुविधा मिलेगी। इसके बाद डीओपीटी की ओर से आधिकारिक ज्ञापन जारी कर जानकारी दी गई है। अगर कर्मचारी शरीर का कोई अंग दान करता है तो उसे सबसे बड़ी सर्जरी माना जाता है। इस तरह की सर्जरी में काफी समय लगता है और रिकवरी में भी समय लगता है, इसलिए इस वजह से 42 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान है।

किस स्थिति में मिलेगी 30 दिन की छुट्टी? 

इसके अलावा मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारियों को किसी भी कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश के रूप में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं, किसी व्यक्ति की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन का विशेष अवकाश दिया जाना चाहिए। इसके लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं।

अप्रैल महीने से लागू हुए हैं नए नियम

आपको बता दें कि नई लीव पॉलिसी के नियम अप्रैल महीने से लागू हो गए हैं। डीओपीटी की ओर से जारी मेमोरेंडम में इन छुट्टियों की जानकारी दी गई है। यह आदेश सीसीएस (अवकाश) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

किन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा नियम?

बता दें कि यह नियम कुछ चुनिंदा कर्मचारियों पर ही लागू होगा। यह नियम रेलवे कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा।

निष्कर्ष – Government New Leave Policy  2024

Government New Leave Policy : दोस्तों यह थी आज की Government New Leave Policy  2024 के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको Government New Leave Policy  2024  , इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है

ताकि आपके Government New Leave Policy  2024 से जुडी जितने भी सारे सवालो है, उन सारे सवालो का जवाब इस आर्टिकल में मिल सके |

तो दोस्तों कैसी लगी आज की यह जानकारी, आप हमें Comment box में बताना ना भूले, और यदि इस आर्टिकल से जुडी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरुर बताएं |

और इस पोस्ट से मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी Social Media Sites जैसे– Facebook, twitter पर ज़रुर शेयर करें |

ताकि उन लोगो तक भी यह जानकारी पहुच सके जिन्हें Government New Leave Policy 2024 की जानकारी का लाभ उन्हें भी मिल सके|

Source:– Internet

Home pageClick here 
Join telegraClick here 
nidhi Kumari के बारे में
Avatar photo
nidhi Kumari मेरी दिलचस्पी शिक्षा और रोजगार के खबरों में ज्यादा है. इससे पहले मैंने अमर उजाला के लिए काम किया है.
For Feedback - bestrojgar24@gmail.com
Join Telegram