Income Tax 2023: बैंक अकाउंट में है इतना पैसा तो इनकम टैक्स के लिए हो जाएं तैयार जाने पूरी जानकारी
Income Tax 2023: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति बचत खाते का इस्तेमाल करता है। वैसे तो बचत खाते में अधिकतम राशि जमा करने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज Income Tax के दायरे में आता है।
HR Breaking News (ब्यूरो) : वर्तमान में, सभी के पास बैंक में कम से कम एक बचत खाता है। आप अपने बचत खाते को UPI से लिंक करके इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी बचत का पैसा बचत खाते में जमा कर सकते हैं। इसमें जमा पैसे पर आपको बैंक से ब्याज भी मिलता है, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचत खाते में आप अधिकतम कितनी राशि जमा कर सकते हैं?
आपको बता दें कि बचत खाते में पैसे जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप एक सीमा से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं इनकम टैक्स के नियम.
सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं ?
सेविंग अकाउंट में आप जितना चाहें उतना पैसा रख सकते हैं। हालांकि, आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप इसमें उतनी ही रकम रखें जो ITR के दायरे में आती है। अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है।
आईटीआर फ़ाइल करते समय दें जानकारी
ITR फाइल करते समय आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा है और उस पर आपको कितना ब्याज मिलता है। आपके बचत खाते की जमा राशि से आपको जो ब्याज मिलता है, उसे आपकी आय में जोड़ा जाता है। अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है और उस पर आपको बैंक से 10,000 रुपये का ब्याज मिलता है तो इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आपकी कुल आय 10,10,000 रुपये मानी जाएगी।
सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा रखने पर क्या होगा?
नियमों के मुताबिक सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप एक वित्त वर्ष में अपने खाते में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा रखते हैं तो आपको इस बारे में Income Tax विभाग को सूचित करने की जरूरत है। क्योंकि यह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो Income Tax विभाग आपके खिलाफ टैक्स चोरी की कार्रवाई कर सकता है।
ज्यादा पैसे रखने का एक और बड़ा नुकसान
सेविंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट की लिमिट से ज्यादा पैसे रखना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख तक की राशि सुरक्षित रहती है। आपको इतना पैसा वापस मिल जाएगा। साल 2020 में वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020 में एक नियम में बदलाव किया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि बैंकों में रखे 5 लाख रुपये तक के ही सुरक्षित माने जाएंगे। पहले यह राशि 1 लाख रुपये थी।
DICGC ने बढ़ाई रकम
बैंक ग्राहकों के बारे में सोचते हुए कैबिनेट ने साल 2020 में बड़ा फैसला लिया। इन नए नियमों में कहा गया था कि मुसीबत में फंसे या डूबने वाले बैंकों के खाताधारकों को 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा।
अगर कोई बैंक दिवालिया हो गया है या दिवालिया हो गया है तो खाताधारक DICGC नियम के तहत 90 दिनों के अंदर अपने 5 लाख रुपये निकाल सकेगा। इसके लिए सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट (DICGC Act) में बदलाव किया है।
निष्कर्ष –Income Tax 2023
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Source:- Internet
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