PM Kisan Yojana: जैसे कि हम सब जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 4 महीने के अंतराल पर 2000 रुपए की किस्त प्रदान कराइ जाती है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी इस कल्याणकारी योजना से प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में कुल 6000 रुपए transfer किये जा रहे है। हालांकि, PM Kisan Yojana यह धनराशि केवल उन्हीं किसानों को दी जा रही है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं तय सीमा से नीचे आय अर्जित कर रहे है और योजना के लिए पात्र भी हैं।
इसके अलावा कई अन्य कारण भी हैं जो किसान को इस योजना के तहत अपात्र घोषित कर सकेंगे। फरवरी 2019 में सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त भेज दी थी, उस किस्त का लाभ कई अपात्र किसानों ने भी ले लिया, क्योंकि योजना के अंतर्गत कई ऐसे किसानों ने registration किया था जो आयकर दाता थे या अन्य कारणों से इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए पात्र नहीं थे।
इसमें सरकार का बहुत पैसा बर्बाद हो गया था और गलत लोगों को किस्त का लाभ मिल गया था। अब सरकार इस पैसे को वापस प्राप्त करने के लिए और इन सभी अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सभी राज्य सरकारों से संपर्क में जुट गई है। पीटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अपात्र किसानों के बैंक खाते में करीब 4,350 करोड़ रुपए की धनराशि Transfer भी कर दी गयी थी। अब सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को सभी पात्र किसानों की पहचान करनी पड़ेगी, जो वास्तव में योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माने जाते हैं।
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PM Kisan Yojana के तहत कौन हैं अपात्र किसान ?
- वे सभी संस्थागत भूमिधारक एवं वे किसान जिनके पास सरकारी खेत या किसी ट्रस्ट द्वारा दिए गए खेत व सहकारी खेत आदि हों वह इस योजना के तहत पात्र माने जाते हैं।
- ऐसे सभी किसान परिवार जिनके घर का कोई सदस्य संवैधानिक पद हो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने जाते हैं।
- कोई भी सांसद या विधायक, राज्य विधान परिषद सदस्यों के परिवार और नगर-निगमों के पूर्व या वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने जाते हैं।
- केंद्र/राज्य सरकारों, कार्यालयों और विभागों के कोई भी कर्मचारी या सेवानिवृत्त अधिकारी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने जाते हैं।
- स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने जाते हैं, जबकि मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या समूह डी कर्मचारी इस योजना के तहत पात्र माने जा सकेंगे।
- जिन पेंशनभोगियों को हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने जायेगे।
- जिन व्यक्तियों ने पिछले आकलन वर्षों में Income tax का भुगतान किया है, वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने जायेगे।
- इसके अलावा, अन्य पेशेवर जैसे कि इंजीनियर/ डॉक्टर/ वकील/ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट व अन्य पेशेवर निकायों के साथ registered व्यक्ति भी इस योजना के तहत पात्र नहीं माने जायेगे।
- इसके अलावा, सभी किसान जो पीएम सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र हैं या अपात्र मिल चुके है, उन सभी को पीएम किसान की official website पर जाकर योजना के तहत प्राप्त धनराशि को refund करना पाएगा।
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