RBI NEW SYSTEM UPDATE : दूसरे एकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए RBI लेकर आया है नया सिस्टम, RTGS ओर NEFT हुआ पुराना
RBI NEW SYSTEM UPDATE : हाल ही में RBI ने लाइट वेट और पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। इस भुगतान प्रणाली का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी स्थितियों के समय किया जाएगा। यह सिस्टम महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए संचालित किया जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं|
bestrojgar news,new Delhi भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा हल्के वजन और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली के विकास पर काम किया जा रहा है। इस भुगतान प्रणाली के लिए स्वाभाविक है
आपदाओं और युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए संचालित किया जा सकता है। आरबीआई के अनुसार प्रस्तावित हल्का वजन और पोर्टेबल
भुगतान प्रणाली (एलपीएसएस) पारंपरिक प्रौद्योगिकी से स्वतंत्र होगी। कुछ विशेष कर्मचारी इस सिस्टम को कहीं भी संचालित कर सकेंगे|

आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं मौजूदा पेमेंट सिस्टम [Existing payment systems work on IT infrastructure]
भुगतान लेनदेन के लिए वर्तमान में चल रहे आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई जैसे मौजूदा भुगतान सिस्टम को बड़ी मात्रा में भुगतान को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ये भुगतान प्रणालियाँ उन्नत आईटी बुनियादी ढांचे पर काम करती हैं। आरबीआई की ओर से बताया गया कि प्राकृतिक आपदा और युद्ध की स्थिति में अंतर्निहित सूचना और संचार बुनियादी ढांचे को बाधित करके इन भुगतान प्रणालियों को अस्थायी रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है।
कर्मचारी कहीं से भी ऑपरेट कर सकेंगे [Employees can operate from anywhere]
ऐसे में किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की जरूरत है जिसका इस्तेमाल किसी भी स्थिति में किया जा सके. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए
आरबीआई द्वारा एलपीएसएस की योजना बनाई गई है, जो पारंपरिक तकनीक से स्वतंत्र होगी और कम संख्या में कर्मचारियों द्वारा कहीं से भी संचालित की जा सकती है।
आरबीआई ने कहा, ‘न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की उम्मीद है. जरूरत पड़ने पर इसे सक्रिय कर दिया जाएगा।
यह ऐसे लेनदेन को पूरा करने के लिए उपयोगी होगा जो सरकार और बाजार से संबंधित लेनदेन जैसे अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सीधे एफसीआरए खाते में आये पैसा [Money directly in FCRA account]
नए नियमों के अनुसार, विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत विदेशी चंदा एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा के एफसीआरए खाते में आना चाहिए। विदेशी बैंकों से एफसीआरए खाते में योगदान सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (स्विफ्ट) के माध्यम से और भारतीय बैंकों से एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से भेजा जाता है। एफसीआरए खाते में योगदान सीधे विदेशी बैंकों से स्विफ्ट के माध्यम से और भारतीय मध्यस्थों के माध्यम से आता है।
RBI ने SBI बैंक को दिए निर्देश [RBI gave instructions to SBI Bank]
आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्य बैंकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई बैंक) को एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम के माध्यम से अपने कोर बैंकिंग, मिडलवेयर सॉल्यूशंस में कुछ सुधार करने की जरूरत है ताकि विदेशी दान प्राप्त करते समय आवश्यक विवरण प्राप्त किया जा सके।
गृह मंत्रालय को देनी होगी जानकारी [Home Ministry will have to give information]
आरबीआई ने गृह मंत्रालय को विदेशी दानदाताओं के सभी विवरणों की रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य किया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से कहा गया है कि वह विदेश से भेजे गए धन सहित विदेशी दानदाताओं के बारे में दैनिक आधार पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजे। आरबीआई ने कहा कि दानकर्ता का नाम, पता, देश, राशि, मुद्रा और भेजने के उद्देश्य समेत कई तरह की जानकारियां देनी होंगी। एसबीआई को दैनिक आधार पर गृह मंत्रालय को सूचित करना होगा।
निष्कर्ष – RBI NEW SYSTEM UPDATE 2023
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Source:– Internet
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